16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक फ्लाइंग लालटेन के उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध
16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक फ्लाइंग लालटेन के उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध
मुंबई। मुंबई में 16 अक्टूबर से अगले 30 दिनों के लिए मुंबई में कंदील (फ्लाइंग लालटेन) के उपयोग और बिक्री पर रोक रहेगी। इन्हें चाइनीज लैंटर्न भी कहा जाता है। इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार फ्लाइंग लैंटर्न के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर 14 नवंबर तक रोक रहेगी क्यूंकि आसमान में लालटेन जलाने से मानव जीवन और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इन्हें चाइनीज लैंटर्न भी कहा जाता है। आदेश में कहा गया है कि शहर में असामाजिक तत्वों की हरकतों को रोकने के लिए फ्लाइंग लैंटर्न की गतिविधियों जैसे उसके उपयोग, बिक्री और स्टोरेज पर कुछ पाबंदियां होनी ही चाहिए। मुंबई पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो मुंबई पुलिस उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी।
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